-सीबीडीटी के पैन-आधार अनिवार्य करने के नियम 26 मई, 2022 से होंगे लागू
नई दिल्ली। सरकार ने बैंक और पोस्ट ऑफिस (Bank and Post Office) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes (CBDT)) ने 20 लाख रुपये से अधिक धनराशि जमा करने और निकासी पर पैन नंबर और आधार कार्ड (pan number and aadhar card) की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है।
सीबीडीटी ने बैंक और पोस्ट ऑफिस में एक निशिचित सीमा से ज्यादा धनराशि जमा करने तथा निकासी से जुड़े नए नियम जारी कर दिए हैं। सीबीडीटी के नए नियमों के तहत बैंक और पोस्ट-ऑफिस में आप 20 लाख रुपये से ज्यादा धनराशि जमा करते हैं, तो इसके लिए पैन नंबर और आधार कार्ड की पूरी जानकारी आपको देनी होगी। नए नियम 26 मई से लागू होंगे।
इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अन्य बड़े लेन-देन को लेकर भी नियमों में बदलाव किया है। अगर किसी व्यक्ति का किसी को-ऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी बैकिंग कंपनी में कैश क्रेडिट खाता या चालू खाता है, तो उसे पैन नंबर और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार नियमों में यह बदलाव टैक्सपेयर बेस बढ़ाने के मद्देनजर लाई है। (एजेंसी, हि.स.)
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