नई दिल्ली: इन दिनों खतरनाक कुत्तों (dangerous dogs) का हमला बढ़ गया है. इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार (Central government) खतरनाक कुत्ते पालने (breeding) पर एक्शन के मोड में है. कई बार आपने खतरनाक पालतू कुत्तों द्वारा लोगों पर हमला करने, जख्मी करने और मौत तक होने की खबरें देखी सुनी होंगी. अब केंद्र सरकार ने ऐसे खतरनाक कुत्तों, जिनमें पिटबुल, रॉटवीलर, टेरियर, वोल्फ डॉग और मैस्टिफ्स शामिल हैं, इनके आयात, ब्रीडिंग और ख़रीद-फ़रोख़्त पर रोक लगाने के लिए राज्यों को कहा है.
केंद्र सरकार ने इन प्रजाति के कुत्तों की मिक्स्ड और क्रूसब्रीड पर भी प्रतिबंध की बात की है. केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्रालय (Ministry of Animal Husbandry) ने सभी राज्य सरकारों (State Goverment) को पत्र (Latter) लिखकर कहा है कि वो अपने यहां स्थानीय निकायों से बात कर इस प्रतिबंध को लागू करवाए. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद विशेषज्ञों की कमेटी के सुझावों के आधार पर ये फैसला लिया है.
कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो तीन महीने के भीतर सभी स्टेकहोल्डर्स से बात कर फैसला लें. जिन लोगों के पास पहले से इन प्रजाति के कुत्ते हैं, उनको भी स्टेरिलाइजिंग करने पर जोर दिया गया है, ताकि वो ब्रीडिंग ना कर सकें. जिन प्रजातियों को प्रतिबंध करने की बात की गई है, उनमें करीब दो दर्जन खतरनाक प्रजाति शामिल हैं.
गौरतलब है कि हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में पालतू कुत्तों के हमले बढ़ गए हैं. राजधानी से लेकर केरल तक में कुत्तों के हमले बढ़े है. इससे पहले पिछले साल कुत्तों के काटने की लगातार घटना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने खतरनाक कुत्तों को रखने के मुद्दे पर अहम आदेश दिया था. पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के मुद्दे पर अदालत ने केंद्र सरकार को तीन माह के अंदर निर्णय लेने के लिए कहा था.
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