शिमला: हिमाचल में अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष हो जाएगी. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की 12 जनवरी की बैठक में इस बारे में नियमों में संशोधन को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है. लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 करने के कई लाभ हो सकते हैं, जैसे लड़कियों की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा और उम्र बढ़ने से उन्हें पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा. 21 वर्ष की उम्र तक लड़की का शारीरिक एवं मानसिक विकास 18 वर्ष के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो पाएगा. इसके अलावा कम उम्र में गर्भधारण में मातृ-शिशु मृत्युदर बहुत अधिक है, शादी की आयु बढ़ाने से इसमें भी कमी आएगी.
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी की प्रिंसिपल डॉ सीता ठाकुर ने बताया कि इस फैसले के कई लाभ हो सकते हैं, जैसे 21 वर्ष की उम्र पूरी करने पर लड़कियों का जहां अधिक शारीरिक विकास होगा तो वहीं उनका मानसिक विकास भी और ज्यादा बेहतर हो पाएगा. 21 वर्ष की आयु के बाद यदि लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद गर्भावस्था में ज्यादा कॉम्प्लीकेशन्स होने के कम चान्स रहते हैं.इसके अलावा 21 वर्ष की आयु तक लड़की की शिक्षा भी पूरी हो पाएगी और वह अपने फैसले लेने के लिए भी ज्यादा सक्षम हो पाएगी.
क्या कहती हैं महिलाएं
स्थानीय महिलाओं ने बताया कि यह फैसला बहुत बेहतर है और इसके कई लाभ हो सकते हैं. इससे लड़की की शिक्षा पूरी होगी और वह अपने फैसले लेने के लिए भी सक्षम हो पाएगी. महिलओं ने यहां तक कहा कि इस उम्र को बढ़ा कर 25 वर्ष कर देना चाहिए. सरकार के इस फैसले को महिलाओं द्वारा सरहाया गया और कहा गया कि इस तरह के फैसलों से लड़कियों की पढ़ाई भी पूरी हो पाएगी और वह ज्यादा सक्षम भी हो पाएंगी.
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