img-fluid

अब जमीन से जुड़े विवादों का Notice E-mail से मिलेगा किसानों को

June 03, 2021

  • राजस्व कोर्ट में होगा ई-गवर्नेंस का प्रयोग, गाइडलाइन जारी

भोपाल। आवेदक और प्रतिवादी किसानों (Farmers) को जमीन से जुड़े विवादों के नोटिस (Notice) और समन अब राजस्व कोर्ट से ई-मेल (Email) से भेजा जाएगा। राजस्व कोर्ट (Revenue Court) समन और नोटिस (Notice) ग्राम पंचायत कोटवार के ई-मेल (Email) पर भेजेगा। कोटवार नोटिस (Notice) को कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center), एमपी ऑनलाइन (MP Online) अथवा ई-पंचायत (E-Panchayat) के जरिए निकाल कर किसानों तक सर्व कर राजस्व कोर्ट (Revenue Court) को तामीली की सूचना इन्हीं सेंटरों (Center) के माध्यम से देगा। इसके लिए कोटवारों को अधिकतम एक हफ्ते का समय दिया जाएगा। मप्र भूमि सुधार आयोग ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की वस्तु स्थिति समीक्षा की तो पता चला कि लाखों आवेदन वर्षों से लंबित थे। पक्षकारों को पेशी की तारीख बीतने के बाद नोटिस (Notice) तामील होने की शिकायतें आयोग के सामने आईं।
राजस्व कोर्ट (Revenue Court) का नोटिस कोटवार के हाथों से वादी-प्रतिवादी किसानों को भेजा जाता है। कोटवार के पास कोई विशेष वाहन भत्ता होता नहीं है, जिससे वह तत्काल नोटिस तामील कराए। ऐसे में जब वह एक- दो माह के अंदर तहसील जाता है, तो अपने अधीनस्थ गांवों, हल्का की नोटिस लेकर जाता है। हल्का से तहसील जाने में अंतराल होने से कई नोटिसों की समय-सीमा तहसील में रखे-रखे ही समाप्त हो जाती है। ऐसा भी होता है कि कोटवार के पास ही महीनों तक नोटिस पड़ी रह जाती है। इससे राजस्व प्रकरणों की सुनवाई और पेशी की बार-बार तारीख बढ़ा दी जाती है। आयोग ने सुझाव दिया है कि जब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकली आदेश को विधिक मान्यता दे दी है, तो इस नोटिस को भी इस दायरे में लाना चाहिए। इस पर अमल करते हुए राजस्व विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया है। कोटवार को प्रत्येक दिन, अवकाश को छोड़कर सुबह 10 से 11 बजे के बीच कियोस्क और कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। वह ई -मेल चेक कराएगा, नोटिस के दो प्रिंट आउट लेकर संबंधित वादी-प्रतिवादी किसान को देगा। किसानों से पावती लेकर उन्हीं कियोस्क और कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से हफ्ते भर के अंदर संबंधित कोर्ट को स्कैन कॉपी भेजेगा। हार्ड कॉपी अपने पास रखना होगा। जब तहसील कार्यालय जाएगा, वहां हार्ड कॉपी जमा करनी होगी।

प्रति नोटिस मिलेंगे पांच रुपए
कॉमन सर्विस सेंटरों को नोटिस का प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रति कॉपी पांच रुपए मिलेगा। नोटिस के साथ जो सहायक पत्र लगे होंगे उसका दो रुपए प्रति कॉपी दिया जाएगा। इसके लिए कियोस्क सेंटर को प्रति माह न्यूनतम सौ रुपए का भुगतान किया जाएगा। किसानों और पक्षकारों को कोर्ट की फीस जमा करने की व्यवस्था की गई है। बताया जाता है कि हाल ही में राजस्व विभाग ने कोर्ट की सौ रुपए फीस निर्धारित की है।

Share:

गर्भावस्‍था में सेहत का ध्‍यान रखना जरूरी, जानें किन चीजों को खाएं और किन से करें परहेज

Thu Jun 3 , 2021
प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अपना खास खयाल रखने की जरूरत होती है. इस समय खानपान से लेकर सही वजन पर भी ध्यान देना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय महिलाओं को अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और गुड फैट जैसे सभी न्यूट्रिशन शामिल करने चाहिए. आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
सोमवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2024 Agnibaan , All Rights Reserved