डेस्क। भारत सरकार (Indian Goverment) ने विजुअली इंपेयर्ड (visually impaired) और हियरिंग इंपेयर्ड (hearing impaired) (जो लोग देख या या सुन नहीं सकते) लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने सिनेमाघरों में ऐसे लोगों के लिए फीचर फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान कुछ नए दिशानिर्देश जारी किया, ताकि जो लोग देखने या सुनने सक्षम नहीं हैं वे भी सिनेमा का अनुभव और आनंद ले सकें। गौरतलब है कि बीते माह ही सरकार इन लोगों के लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए 15 फरवरी तक सभी पक्षों से सुझाव मांगे थे, जिसके बाद अब सरकार ने अब यह फैसला लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा गया, ‘आज दिव्यांगजनों के लिए नए-नए मौके और हर जगह उनकी पहुंच बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि देश में हर व्यक्ति सशक्त हो और समाज में सबको समानता मिले। ताकि सहयोग की भावना से हमारा समाज एक साथ मिलकर आगे बढ़े।’
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी फीचर फिल्मों को तय समयसीमा के भीतर पहुंच नए मानकों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार जो लोग सुनने में सक्षम नहीं है उनके लिए कम से कम एक क्लोज्ड कैप्शनिंग की सुविधा हो। यानी फिल्म के ऑडियो को स्क्रीन पर हर सीन के दौरान पढ़ा जा सके। वहीं, जो लोग देखने में अक्षम हैं उनके लिए ‘आडियो कैप्शनिंग’ की सुविधा हो। ताकि ऐसे लोग फिल्म के सीन को बेहतर ढंग से समझने में आसानी हो।
विजुअली इंपेयर्ड और हियरिंग इंपेयर्ड लोगों के लिए यह सुविधा जानकारों और निर्माताओं के साथ गहन चर्चा के बाद जारी किया गया है। बयान में कहा गया कि फीचर फिल्मों के विकास और बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ समाज के हर व्यक्ति के लिए समान पहुंच हो, उसके लिए इस दिशा निर्देश को जारी किया गया है।
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