नई दिल्ली (New Delhi)। बीते 30 जून को ही आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अगर आपने अब तक लिंकिंग नहीं की है तो संभवत: आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन के निष्क्रिय होने पर आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि ITR फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 है। इसके बाद आयकर रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
5000 रुपये का जुर्माना: अगर आपने आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं दाखिल किया तो 5000 रुपये लेट फीस देना पड़ सकता है। यह उन टैक्सपेयर के लिए है जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है। वहीं, जिन लोगों की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
पैन निष्क्रिय तो 6000 रुपये: यदि आप ITR फाइल करने से पहले पैन सक्रिय करते हैं तो कम से कम 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वाले टैक्सपेयर को 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर 6000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 5 लाख रुपये से कम कमाई वाले टैक्सपेयर को कुल 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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