इंदौर (Indore)। एक तरफ बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई, तो दूसरी तरफ मेट्रो प्रोजेक्ट में अंडरग्राउंड रुट को लेकर भी खींचतान मची रही। अब हवाई ट्रेन के बाद केबल कार का सपना इंदौर को दिखाया जा रहा है, जिसको अमल में लाया जाना अत्यंत महंगा साबित होगा, क्योंकि प्रति किलोमीटर 100 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान फिजिबिलिटी सर्वे में ही लगाया गया है। अभी प्राधिकरण बोर्ड ने जिस ढाई किलोमीटर के दो रुट का कल सर्वे कराने का निर्णय लिया उसी पर 250 करोड़ की राशि खर्च होगी। योजना 77 को डीनोटिफाइड की प्रक्रिया फिलहाल शासन अनुमति मिलने तक प्राधिकरण बोर्ड ने रोकी है, तो दूसरी तरफ भूखंडों के प्राप्त टेंडरों की मंजूरी योजना 171 पर मिल रही शिकायतों की जांच पुलिस, प्रशासन, सहकारिता और संबंधित विभागों को सौंपने का भी निर्णय लिया गया।
प्राधिकरण बोर्ड की बैठक कल संभागायुक्त सहअध्यक्ष दीपक सिंह की मौजूदगी में सम्पन्न हुई, जिसमें कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त शिवम वर्मा, वन संरक्षक एमएस सोलंकी और प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार सहित अन्य मौजूद रहे। प्राधिकरण ने पिछले दिनों बीआरटीएस कॉरिडोर पर फ्लायओवरों के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी सर्वे कराने हेतु टेंडर आमंत्रित किए थे, जिसमें कई कम्पनियों ने हिस्सा लिया और उनमें से न्यूनतम दर के आधार पर नई दिल्ली की मेसर्स वीके इन्फ्रा टेक मैनेजमेंट प्रा.लि. को इस काम का जिम्मा सौंपने का निर्णय लिया गया। उसके साथ ही केबल कार यानी एरियल रोप-वे ट्रांजिट सिस्टम के लिए दो रुट अभी तय किए गए, जिनका विस्तृत सर्वे करवाया जाएगा।
इसमें प्रथम रूट पर चंदन नगर चैराहा, गंगवाल बस स्टेण्ड, मालगंज चैराहा, यशवंत रोड़, गुरूद्वारा, जवाहर मार्ग चैराहा, सरवटे बस स्टेण्ड, महाराजा यशवंत हास्पीटल एवं शिवाजी प्रतिमा तक का रूट एवं द्वितीय रूट में इन्दौर रेल्वे स्टेशन, मालवा मिल चैराहा, पाटनीपुरा चैराहा भमौरी एवं विजय नगर चैराहा शामिल है। इसके अलावा प्राधिकरण बोर्ड ने 97 भाग-2 में प्रशासकीय स्वीकृति रू. 118.35 करोड़, प्राधिकारी की योजना क्रमांक 97 भाग-4 में प्रशासकीय स्वीकृति रू. 207.00 करोड़, योजना क्रमांक 134 में निर्मित व्ययन हेतु शेष रो-हाऊसेस के संधारण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति रू. 1.69 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रू. 327.04 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। संचालक मण्डल द्वारा योजना क्रमांक 97 भाग-4 में स्थित नवनिर्मित लता मंगेशकर आडिटोरियम का संचालन निजी संस्था को देने के पूर्व निर्णय के क्रम में आवश्यक शर्तो का अंतिम रूप दिया गया। संचालक मण्डल द्वारा योजना क्रमांक 71 सेक्टर-सी एवं डी में आवासीय उपयोग के 06 भूखण्डों के व्ययन हेतु, योजना क्रमांक 78-प्रथम फेज-2 निरंजनपुर, एम.आर.-11 पर पेट्रोल पम्प उपयोग के भूखण्ड के व्ययन हेतु, योजना क्रमांक 166 में पी.एस.पी. उपयोग के दो भूखण्डों के व्ययन हेतु, योजना क्रमांक 51 में आवासीय उपयोग के 09 भूखंडों के व्ययन हेतु, योजना क्रमांक 78-प्रथम व्यावसायिक (लोहा मंडी) में कन्विनिएंट शॉप भूखंड पर निर्मित दुकानों में से व्ययन हेतु शेष रही 17 दुकानों के व्ययन हेतु, योजना क्रमांक 78 द्वितीय (ऑक्सीडेषन पॉण्ड) में पी.एस.पी. उपयोग के भूखण्ड क्रमांक 01 (मेजर रोड़$कार्नर) के व्ययन हेतु एवं योजना क्रमांक 59 के आवासीय उपयोग के 04 भूखण्डों के व्ययन हेतु न्यूनतम दरें निर्धारित की गई।2
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