इन्दौर। नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों के चलते अब सीएनडी वेस्ट, यानी मकान निर्माण का मलबा उठाने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत अब नगर निगम सीमा क्षेत्र में विकसित की जाने वाली कालोनी के कालोनाइजर को विकास के दौरान वहां से निकलने वाले मलबे को देवगुराडिय़ा स्थित प्लांट पर परिवहन कर भेजना होगा और 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा। शासकीय विभाग, आईडीए, एकेवीएन, स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल से लेकर अन्य विभागों को भी क्षेत्रों में विकास कार्य के दौरान वहां से निकलने वाला वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल देवगुराडिय़ा भेजना होगा और निगम 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन के मान से शुल्क लेगा।
कल नगर निगम प्रशासक पवन शर्मा ने जारी गाइड लाइन में कई बिन्दुओं पर अलग-अलग मापदंड तय किए हैं और इसकी अखबारों में जाहिर सूचना भी प्रकाशित करा दी गई है, ताकि सभी संस्थाओं से लेकर आम नागरिकों को भी इसकी जानकारी मिल सके। निगम अधिकारियों के मुताबिक अब नगरीय क्षेत्र के अंदर निर्माण, सीएनडी वेस्ट कचरा परिवहन करने वाले निजी वाहनों का झोनल कार्यालयों पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन शुल्क डंपर हेतु 1000 रुपए और ट्रैक्टर ट्राली हेतु 500 रुपए निर्धारित किया गया है। नगरीय सीमा के अंतर्गत विकसित की जाने वाली कालोनी के कालोनाइजरों को कालोनी विकास के दौरान निकलने वाला कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड अपने वाहनों से भेजना होगा और 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति वाहन के हिसाब से भुगतान भी करना होगा। वहीं नगरीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले भवनों की भवन अनुज्ञा जारी करने के साथ प्रस्तावित बिल्टअप एरिया पर 50 रुपए प्रति वर्गमीटर के मान से निर्माण एवं डिस्पोजल शुल्क अदा करना होगा। वहीं आईडीए, एकेवीएन, स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, लोक निार्मण विभाग, एनएचएआई, भारतीय रेल, एमपीआरडीसी, एयरपोर्ट, डिफेंस एवं सभी राज्य व केंद्रीय विभाग जो नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे वहां से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को ट्रेंचिंग ग्राउंड तक अपने वाहनों में भेजेंगे और उन्हें 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन के मान से शुल्क जमा करना होगा।
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