उज्जैन: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में गौवंश पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं (Cruelty to cows will not be tolerated) किया जा सकता. मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती (Strictness of Chief Minister Mohan Yadav) का असर उज्जैन में दिखने लगा है. कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने फरमान जारी किया है. उन्होंने कहा कि सड़क पर गौवंश को निराश्रित छोड़ने वाले पशुपालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
कलेक्टर ने कहा कि पशुपालक पर मुकदमा दर्ज भी हो सकता है. बता दें कि सिवनी की घटना के बाद कलेक्टर और एसपी पर गाज गिरी थी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गौवंश पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा. उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में गौवंश अत्याचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी किया.
मुख्यमंत्री के आदेश का असर उज्जैन में भी देखने को मिला. कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि गौवंश को निराश्रित छोड़ने वाले पशुपालकों पर जुर्माना लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट कराया जाये.
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि गौशालाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जाए. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द किया जाए. सुनिश्चित करें कि बारिश के दौरान सड़क पर गौवंश बैठने न पाएं. कलेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि गौवंश के सड़क पर बैठने की वजह से कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं.
उन्होंने पशुओं को खुला छोड़ने पर भी एफआईआर दर्ज की जायेगी. पशुपालकों को जुर्माना भी देना होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में भी निराश्रित गौवंश के लिए पंचायतों से संकल्प पारित कराया जाये. पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ एसडीएम धारा 133 के तहत नोटिस जारी करें. निर्देशों की अवेहलना करने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का कलेक्टर ने आदेश दिया.
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