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    अवैध कॉलोनियों के लिए अब निगम अफसरों को भी जिम्मेदार माना जाएगा

  • November 24, 2021

    • शासन द्वारा कड़े नियम शीघ्र जारी किए जाएँगे-उज्जैन में है कई अवैध कॉलोनियाँ

    उज्जैन। शासन द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ और सख्त कानून बनाया जा रहा है तथा अभी तक कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ ही प्रकरण दर्ज किया जाता था लेकिन अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उज्जैन में अवैध कॉलोनियाँ बनाई जाती है। शहर में वर्तमान में 128 से अधिक अवैध कॉलोनियां अभी भी निगम प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है लेकिन अब नई अवैध कॉलोनियों को बताना आसान नहीं होगा क्योंकि नए प्रावधान के तहत कॉलोनी बनाने से पहले नगरी प्रशासन आयुक्त एवं विकास आयुक्त से मंजूरी लेनी होगी। कॉलोनी के भूखंड बंधक रहेंगे और उन्हें विकास कार्यों के हिसाब से मुक्त किया जाएगा इसके लिए प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नाम से नए प्रावधान तैयार कर रही है। इन प्रावधानों में पिछले दिनों हुई कार्यशाला में विधायक सांसद और पार्षदों द्वारा जो सुझाव दिए गए, उन्हें भी शामिल किया गया है।



    अगले एक पखवाड़े में आपत्तियों के निराकरण के बाद यह कानून लागू होगा इसमें बिल्डर को कॉलोनी के आंतरिक विकास का काम 5 साल में पूरा करना होगा। इस प्रावधान में आयुक्त को अधिक अधिकार मिल जाएंगे। इसमें आयुक्त द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अवैध कॉलोनी के विकास कार्य को रोका जा सकता है। वहीं किसी कॉलोनी से यदि निगमायुक्त संतुष्ट नहीं है तो भी वह विकास कार्य को रोक सकते हैं और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विकास कार्य की अनुमति भी निरस्त कर सकते हैं। वहीं आयुक्त कॉलोनी के विक्रय अनुबंध पत्रों पर भी रोक लगा सकते हैं और बिल्डर यदि गलत जानकारी देकर अपना पंजीयन करा ले तो उस पंजीयन को भी निरस्त करने का अधिकार निगमायुक्त के पास रहेगा। हालांकि इस प्रावधान में 30 दिन के भीतर बिल्डर को यह अधिकार रहेगा कि वह राज्य शासन में भी अपील कर सकता है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन सहित पूरे प्रदेश की अवैध कालोनियां सरकार के लिए गले की फांस बनी हुई है। चुनाव के पहले सरकार ने अवैध कालोनियों को वैध करने का वादा किया था।

    कंट्रोल दुकान से चावल की अफरा तफरी के मामले में प्रकरण दर्ज
    उज्जैन। कायथा थाने के ग्राम नलेश्री की कंट्रोल दुकान में चावल की अफरा तफरी करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी संतोष कुमार सिमोलिया ने गत दिवस नलेश्री गाँव की कंट्रोल दुकान संचालक के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 71 किलो चावल की अफरा तफरी करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

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    अब स्वास्थ्य विभाग को मिलेगी 8 लाख 58 हजार की राशि

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