उज्जैन। शासन द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ और सख्त कानून बनाया जा रहा है तथा अभी तक कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ ही प्रकरण दर्ज किया जाता था लेकिन अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उज्जैन में अवैध कॉलोनियाँ बनाई जाती है। शहर में वर्तमान में 128 से अधिक अवैध कॉलोनियां अभी भी निगम प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है लेकिन अब नई अवैध कॉलोनियों को बताना आसान नहीं होगा क्योंकि नए प्रावधान के तहत कॉलोनी बनाने से पहले नगरी प्रशासन आयुक्त एवं विकास आयुक्त से मंजूरी लेनी होगी। कॉलोनी के भूखंड बंधक रहेंगे और उन्हें विकास कार्यों के हिसाब से मुक्त किया जाएगा इसके लिए प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नाम से नए प्रावधान तैयार कर रही है। इन प्रावधानों में पिछले दिनों हुई कार्यशाला में विधायक सांसद और पार्षदों द्वारा जो सुझाव दिए गए, उन्हें भी शामिल किया गया है।
कंट्रोल दुकान से चावल की अफरा तफरी के मामले में प्रकरण दर्ज
उज्जैन। कायथा थाने के ग्राम नलेश्री की कंट्रोल दुकान में चावल की अफरा तफरी करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी संतोष कुमार सिमोलिया ने गत दिवस नलेश्री गाँव की कंट्रोल दुकान संचालक के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 71 किलो चावल की अफरा तफरी करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
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