भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पेपर लीक (Paper Leak) की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार (State Goverment) का सख्त नजर आ रही है. राज्य सरकार केंद्र सरकार के ‘सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनिमय 2024’ पर आधारित कानून (Law) बनाने की तैयारी में है. इसके तहत पेपर लीक में शामिल लोगों को उम्र कैद (Life Imprisonment) के साथ भारी जुर्माना (Fine) भरना पड़ सकता है. यह जुर्माना एक करोड़ रुपये तक हो सकता है.
प्रदेश की मोहन यादव सरकार पेपर लीक के मामलों को रोकने और उसमें सख्त सजा के प्रावधान की तैयारी में है, जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है. इसे अब विधि विभाग के पास भेज दिया गया है. आगामी विधानसभा सत्र में इसे पेश किए जाने की संभावना है. इस नए कानून में पेपर लीक करने वालों के साथ-साथ परीक्षार्थी और पेपर लीक से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
इसमें पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास और एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं पेपर लीक से जुड़े परीक्षार्थी एक साल तक परीक्षा नहीं दे पाएंगे. साथ ही सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों पर भी ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान रखा गया है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए नया कानून बनाया था.
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