भोपाल। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर अवैध निर्माण (illegal construction) को नियमित करने की छूट बढ़ाते हुए 30 फीसदी कर दिया है। कोई भी भवन मालिक 30 फीसदी तक अवैध निर्माण (illegal construction) पर शुल्क जमा करवा कर कंपाउंडिंग (compounding) करवा सकेगा। दो साल पहले जब नियमों में संशोधन किया गया था। इस बार भी माना जा रहा है कि 4 से 5 गुना आय बढ़ेगी।
नगर निगम ने भवन अनुज्ञा के अलावा अतिरिक्त निर्माण करने वालों को कंपाउंडिंग का विकल्प दिया था। सरकार वर्ष 2021 में संशोधन लेकर आई थी। इसके बाद निर्माण के नियमितीकरण को लेकर नियम तय किए गए। कंपाउंडिंग के तहत कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार शुल्क जमा कर अतिरिक्त निर्माण को वैध किया जा सकता है। पिछली बार ही 4 हजार भवनों की कंपाउंडिंग के जरिए निगम को 100 करोड़ की आय हुई थी। वर्ष 2021-22 में निगम की कुल आय 750 करोड़ थी। इसमें से 100 करोड़ सिर्फ कंपाउंडिंग का शुल्क था।
15 साल पुराने निर्माण के भी आवेदन आए
वर्ष 2021 में जब सरकार ने यह नियम लागू किया था तो 4 हजार भवनों की कंपाउंडिंग के जरिए 100 करोड़ रुपए जमा हुए थे। भवन अधिकारी अनूप गोयल ने बताया कि पिछली बार 15 साल पुराने भवनों की कंपाउंडिंग के लिए भी लोगों ने आवेदन किया था। अक्टूबर 2022 में यह बंद हो गया। इसके बाद इस छूट को कम कर 10 प्रतिशत किया गया था, लेकिन ज्यादातर जगह पर निर्माण में सिर्फ 10 प्रतिशत नहीं बल्कि इससे अधिक उल्लंघन किया जाता है। इसलिए सिर्फ 15 से 20 करोड़ शुल्क जमा हुआ था।
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