भोपाल। पिछले दिनों छात्रों (students) की आत्महत्या (suicide) के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार (Central government) ने स्कूल और कोचिंग (School and Coaching) संचालकों के लिए नए नियम बनाए हैं।
Coching Guideline By Higher Education 2024
केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अब मध्यप्रदेश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे कोचिंग क्लास नहीं जाएंगे। वहीं स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने पर शिकायत के आधार पर स्कूल संचालक को जेल भी हो सकती है। इस आदेश को लागू करने का प्रापर मसौदा कोचिंग सेंटर को तैयार करके सरकार को बताना होगा। अब प्रदेश में किसी भी कोचिंग हब में कोचिंग व स्कूल वालों की मनमानी नहीं चल पाएगी। मध्यप्रदेश में 40 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं। इस आदेश के पारित होने से कोचिंग और स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगेगी।
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