इंदौर। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 80 से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी है। यानी अब सांसद के उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकेेंगे। हालांकि उतनी राशि खर्च करना अधिकांश उम्मीदवारों द्वारा दर्शाया ही नहीं जाता है और इससे कई गुना अधिक राशि अन्य तरीकों से खर्च की जाती है। आयोग ने हर उम्मीदवार को नामांकन भरने के साथ ही खर्च की जानकारी देने के लिए अलग बैंक खाता खुलवाने को भी कहा है। आयोग ने पहली बार चुनावी ड्यूटी में लगे मीडियाकर्मियों को भी सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों की तरह डाक मतपत्र के इस्तेमाल करने की सुविधा दी है। दरअसल कई मीडियाकर्मी चुनावी कवरेज के लिए अपने मतदान केन्द्र से दूर रहते हैं, लिहाजा वे भी मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए आयोग ने पत्रकारों को भी जरूरी सेवा की सूची में शामिल किया है। इसके लिए फॉर्म-12 डी भरना होगा और उन पत्रकारों को ही यह सुविधा मिलेगी जिन्हें चुनावी रिपोर्टिंग के लिए आयोग ने अधिकृत किया है।
यानी उनके परिचय-पत्र बनाए हैं। दूसरी तरफ उम्मीदवारों को 95 लाख रुपए तक अधिकतम खर्च करने की छूट दी है। हालांकि इससे कई गुना अधिक उम्मीदवार खर्च करते हैं, मगर राशि व्यय खाते में कम ही दर्शाते हैं। विधानसभा चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। मगर अभी पिछले ही दिनों हुए विधानसभा चुनाव में भी अधिकांश प्रत्याशियों ने 10-20 लाख रुपए या इससे थोड़ी अधिक राशि खर्च करने का ही हिसाब-किताब प्रस्तुत किया है। दूसरी तरफ आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगाा उसके साथ ही उसके खर्च का मीटर भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा। साथ ही सभी राष्ट्रीयकृतबैंकों को भी निर्देश दिए कि वे उम्मीदवारों के खाते तुरंत खोले।
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