केंद्रीय परिवहन (Central transport) एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Highways) ने 1 अप्रैल से बिकने वाली सभी नई कारों के फ्रंट में दो एयरबैग्स को अनिवार्य कर दिया है, यानी अब इन कारों में ड्राइवर साइड एयरबैग के साथ-साथ फ्रंट पैसेंजर साइड एयरबैग (Front passenger side airbags) भी कंपनियों को देना होगा। मंत्रालय ने सूचना देते हुए बताया है कि वाहन चालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने ऑटोमोबाइल (Automobile) कंपनियों को पुराने मॉडल्स में फ्रंट एयरबैग्स फिट (Fit in front airbags) करने के लिए 31 अगस्त 2021 तक का समय दिया है, इसके बाद ही इन्हें बेचा जा सकेगा।
इससे पहले सरकार ने सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए ही एयरबैग (Airbag) को अनिवार्य किया था। केवल एक एयरबैग (Airbag) होने की वजह से दुर्घटना के समय ड्राइवर के साथ बैठे फ्रंट पैसेंजर की सुरक्षा नहीं हो पाती है और ऐसी स्थिति में उसके गंभीर रूप से घायल होने का खतरा बना रहता है इसी लिए यह निर्णय लिया गया है।
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