भोपाल। भोपाल में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर अब पुलिस की टेड़ी नजर है। इसको लेकर मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने एक नई युक्ति निकाली है। पुलिस की इस अनोखी जांच में शराबियों को कैटवॉक करना होगा। भोपाल पुलिस ने निर्णय लिया है कि शराब के नशे में धुत वाहन चालकों को सड़क पर खींची गई सफेद रंग की दस फीट लंबी लकीर पर कैटवॉक करना होगा। इससे यह पता चलेगा कि पुलिस ने जिसे शराब के नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़ा है वह किस हद तक शराब के नशे में धुत है।
पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने राजधानी भोपाल शहर के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अब से चेकिंग पाइंट पर ही पुलिस शराबियों का फिजिकल टेस्ट लेगी। कमिश्नर के निर्देश के चेकिंग पाइंट पर सड़क किनारे सफेद रंग की दस फीट लंबी लकीर खींची जाएगी। शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े गए शख्स को उस लकीर पर बिना कदम बहके चलकर दिखाना होगा। इस दौरान अगर कदम बहके तो मतलब शराब पी है, कदम नहीं बहके तो पुलिस की क्लीन चिट मिल जाएगी। फिर भी पुलिस को शक होगा तो मौके पर ही ब्रीथ एनालाइजर से ड्राइवर का टेस्ट किया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) की लगातार चेतावनी के बाद 19 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की कैबिनेट की मीटिंग में शराब नीति (MP Liquor Policy) को लेकर बड़े फैसले हुए थे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, मध्य प्रदेश में अब शराब के अहाते बंद होंगे और शराब की दुकान पर किसी प्रकार की शराब खोरी नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा धार्मिक स्थल, हॉस्टल, शैक्षणिक संस्था से 50 मीटर के बजाय 100 मीटर दूरी पर शराब की दुकान करने के निर्देश भी जारी हो गए थे।
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया था कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें शराब नीति को हतोत्साहित करने वाला बनाया गया है। उन्होंने कहा कि साल 2010 से अभी तक मध्य प्रदेश में कोई भी शराब की नई दुकान नहीं खुली। इसके अलावा नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 64 दुकानों को बंद किया गया। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों पर केवल बिक्री की जा सकेगी। दुकानों पर बैठकर मदिरा पिलाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। शराब के सभी आहते भी बंद करने के निर्देश जारी हो गए हैं।
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