नागदा। अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, जिला चुनाव अधिकारी अब्दुल मन्नान खान के विरुद्ध अपर जिला न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना के न्यायालय में अभिभाषक एस.के. साहू द्वारा याचिकाकर्ता जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी की ओर से दायर याचिका स्वीकार कर उपरोक्त सभी को नोटिस जारी करने के आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख दी गई है।
उल्लेखनीय है कि गत बुधवार 21 सितंबर को व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 संतोष तिवारी के न्यायालय में उपरोक्त याचिका नामंजूर कर दी गई थी। न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था कि कांग्रेस संविधान में उल्लेखित उचित फोरम में अपना पक्ष रखें, उसके पश्चात न्यायालय समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें। शनिवार को अभिभाषक एस.के. साहू द्वारा अपर जिला न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना के न्यायालय में लगाई गई याचिका में बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु पक्षकार सुबोध स्वामी द्वारा दिए गए आवेदन याचिका में संलग्न है। न्यायालय को याचिका को मंजूर कर उभय पक्षों को नोटिस जारी करने का अनुरोध याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी, मधुसूदन मिस्त्री, कमलनाथ, अब्दुल मन्नान खान को सूचना पत्र जारी करते हुए 7 नवंबर की तारीख नियत की है। गत माह की 22 अगस्त को जिला चुनाव अधिकारी अब्दुल मन्नान खान के नागदा उज्जैन दौरे के दौरान श्री स्वामी द्वारा उज्जैन जिला ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई थी लेकिन अब्दुल मन्नान खान द्वारा यह कहते हुए कि किसी भी विधायक ने आपके नाम की अनुशंसा नहीं की है। इसलिए आपके नाम का विचार नहीं किया जा सकता।
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