भोपाल। कोलार बांध के नजदीक बने रातापानी जंगल लाज (रिसोर्ट) के भूमि स्वामी पूर्व मुख्य सचिव आदित्य विजय सिंह के बेटे धनंजय सिंह को नोटिस देकर वन विभाग ने रिसोर्ट परिसर में किसी भी तरह के निर्माण व पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। विभाग का तर्क है कि रिसोर्ट वन विभाग की भूमि पर बना है। सिंह ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। उन्होंने तीन पेज के पत्र में सिलसिलेवार बताया है कि जमीन खरीदी गई है और 10 साल से रिसोर्ट चल रहा है। यह भी कहा है कि विभाग फिजूल में परेशान कर रहा है। राज्य शासन ने वन बल प्रमुख आरके गुप्ता को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सिंह के अलावा अन्य 15 लोगों को भी नोटिस दिए हैं। इनमें से ज्यादातर ढाबा चला रहे हैं। बता दें कि आदित्य विजय सिंह मार्च 2002 से जनवरी 2004 तक प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। सीहोर जिले के वनग्राम लावाखाड़ी में उनकी बहू रिसोर्ट संचालित कर रही हैं। विभाग के अधिकारी बताते हैं कि रिसोर्ट परिसर में निर्माण किया जा रहा था, इसलिए नोटिस दिया गया है। उनसे कहा गया है कि जब तक भूमि डि-नोटिफाई न हो जाए, तब तक निर्माण या पेड़ों की कटाई न करें। हैरत तो इस बात की है कि रिसोर्ट निर्माण के 10 साल बाद विभाग को वनभूमि पर निर्माण का पता चला और नोटिस दिया गया।
भूमि राजस्व घोषित कर दी, पर डिनोटिफाई नहीं की
वनमंडल अधिकारी, सीहोर डा. अनुपम सहाय का कहना है कि यह भूमि काफी पहले राजस्व घोषित की जा चुकी है। इसलिए राजस्व रिकार्ड मेंं भी दर्ज है, पर डिनोटिफाई नहीं की गई है, इसलिए वन विभाग के रिकार्ड में भी है। नियम अनुसार दोहरे स्वामित्व की इस भूमि पर डिनोटिफाई होने तक गैर वानिकी काम नहीं किया जा सकता है।
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