बैतूल! अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैतूल श्री राजीव रंजन पाण्डेय ने प्रतिष्ठान/मॉल/दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले कोठीबाजार के आठ एवं गंज क्षेत्र के छ: प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। श्री पाण्डेय ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है उनमें कोठीबाजार क्षेत्र के श्रीनाथ साडीज, श्याम फैशन मॉल, मो. युसूफ ताहिर अली किराना स्टोर्स, सुगंध श्रृंगार स्टोर्स, श्याम वस्त्र भण्डार, मामाजी ज्वेलर्स, बोथरा शॉपिंग मॉल एवं विशाल मेगा मार्ट शामिल है। इसी तरह गंज क्षेत्र के जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है उनमें गुप्ता मॉल, आहूजा किराना स्टोर्स, बालाजी बिग बाजार, गुप्ता शॉपिंग मॉल, हिराणी किराना स्टोर्स एवं एटूजेड किराना स्टोर्स शामिल है।
नोटिस में कहा गया है कि प्राय: यह पाया गया है कि संबंधित की प्रतिष्ठान/मॉल/दुकान में पांच से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा रहा है एवं प्रतिष्ठान/मॉल/दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रतिष्ठान/मॉल/दुकान के अंदर पांच से अधिक ग्राहकों को एक ही समय में प्रवेश दिया जा रहा है, जो कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन है। उक्त प्रतिष्ठान/मॉल/दुकान के संचालकों को सूचना पत्र के माध्यम से अंतिम बार अवगत कराया गया है कि वे निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करें। यदि भविष्य में शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उनका प्रतिष्ठान/मॉल/दुकान सील किया जाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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