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    ओबीसी से चयनित युवकों को नियुक्ति नहीं देने पर पीईबी को नोटिस

  • January 10, 2021

    • हाईकोर्ट ने पीईबी से भी मांगा जवाब

    भोपाल। मप्र हाई कोर्ट ने राज्य शासन व प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा है कि ओबीसी वर्ग से चयनित युवक को शिक्षक के पद पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ ने चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। पाटन निवासी ओमप्रकाश पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि फरवरी 2020 में उसका चयन शिक्षक के पद पर हुआ था। चयन के बाद उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कहना है कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है, इसलिए नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने 14 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के अनुसार नियुक्ति दी जा सकती है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है।

    हाईकोर्ट ने पेट्रोल-डीजल सेस के अन्य मदों में उपयोग पर मांगा जवाब
    मप्र हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिये पेट्रोल-डीजल सेस का अन्य मदों में उपयोग किए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ ने इस सिलसिले में केंद्र शासन और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं। चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने दलील दी कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1988 में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के लिए पेट्रोल और डीजल पर 8 प्रतिशत सेस लगाया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में इस एक्ट का नाम बदल दिया। केंद्र सरकार ने यह भी प्रावधान कर दिया कि पेट्रोल और डीजल के सेस का उपयोग अब अन्य मदों में व्यवसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी किया जाएगा। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने दलील दी कि पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने का उद्देश्य रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के सेस का उपयोग अन्य मदों में नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और केन्द्रीय सड़क मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

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