नई दिल्ली। BIS क्वालिटी मार्क (BIS Quality Mark) के बिना सामान बेचने को लेकर हैमलेज और आर्चीज सहित खुदरा स्टोरों (Retail stores including Hamleys and Archies) से देश भर में 18,600 खिलौनों को जब्त कर लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया, ‘भारतीय मानक ब्यूरो, जैसे उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के लिए तीन प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों, Amazon, Flipkart और Snapdeal को भी नोटिस जारी किया है।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) राष्ट्रीय मानक निकाय है जो माल के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए जिम्मेदार है। बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी (BIS Director General Pramod Kumar Tiwari) ने मीडियो से बातचीत में कहा, ‘हमें खिलौनों की बिक्री के घरेलू निर्माताओं से शिकायतें मिली हैं जो बीआईएस मानक के अनुरूप नहीं हैं। हमने पिछले एक महीने में 44 छापे मारे और प्रमुख खुदरा स्टोरों से 18,600 खिलौने जब्त किए।’ उन्होंने कहा कि देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों और मॉल में स्थित हैमलेज, आर्चीज, डब्ल्यूएच स्मिथ, किड्स जोन और कोकोकार्ट सहित खुदरा स्टोरों पर छापे मारे गए।
तिवारी ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ बीआईएस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की प्रमुख निधि खरे ने कहा, ‘बिना बीआईएस गुणवत्ता चिह्न वाले खिलौने बेचने पर हमने अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी नोटिस जारी किया है।’
2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जारी किया था, जो 1 जनवरी, 2021 से लागू हुआ। खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुसार, भारत में सभी खिलौना निर्माताओं को बीआईएस लाइसेंस लेना आवश्यक है। ऐसा बाजार में सस्ते-गुणवत्ता वाले सामानों की बिक्री को रोकने के लिए किया गया था।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved