संभल । सपा सांसद बर्क को (To SP MP Burke) बिना नक्शा पास कराए अवैध मकान निर्माण को लेकर (For Illegal House Construction without passing the Map) नोटिस दिया गया (Notice Given) । उन्हें अवैध निर्माण के लिए ‘उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन’ के तहत नोटिस दिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
सपा सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है। बिना नक्शा पास कराए, निर्माण कराने को लेकर उनको नोटिस दिया गया है। प्रशासन की तरफ से ‘रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन 1958’ के तहत उन्हें नोटिस भेजकर इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। पूरे मामले को लेकर एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया, “यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत जियाउर रहमान बर्क को एक नोटिस दिया गया है। इसकी धारा 10 में प्रावधान है कि कोई भी बिल्डिंग जो विनियमित क्षेत्र में बनाई जाएगी, वो कोर्ट से नक्शा पास कराकर ही बनाई जाएगी, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसी अनुक्रम में उनको नोटिस भेजा गया है।”
उन्होंने आगे बताया, “अगर इस नोटिस को लेकर वो जवाब नहीं देते हैं, तो बिल्डिंग भी गिराई जा सकती है। 10,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं, अगर इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रहता है, तो उसमें 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना देना होगा।” सपा सांसद रहमान बर्क के यह निर्माणाधीन मकान नखासा थाना के दीपा सराय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिछले दो सालों से उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है।
बता दें कि हाल ही में संभल के शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में रहमान बर्क का नाम भी सामने आया था। इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने सपा सांसद के पास के घरों में सोमवार को दबिश दी थी। पुलिस ने 13 घरों की तलाशी ली थी। इस दौरान तीन घरों में तमंचे समेत संदिग्ध सामान बरामद हुए थे।
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