नई दिल्ली (New Delhi)। बिजनेसमेन मुकेश अंबानी (Businessman Mukesh Ambani) को अब मुंबई के बाहर भी Z+ सुरक्षा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत (India) और विदेशों में भी अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को Z+ सुरक्षा कवर मुहैया कराने का मंगलवार को आदेश दिया। अदालत ने इस सुरक्षा कवर में आने वाली लागत को लेकर भी निर्देश जारी किया, जिसमें कहा कि इसका पूरा खर्च अंबानी परिवार की ओर से उठाया जाएगा।
जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि अगर सुरक्षा को खतरा है तो सिक्योरिटी कवर (security cover) को किसी विशेष क्षेत्र या रहने वाली जगह तक सीमित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, ‘प्रतिवादी संख्या 2 से 6 (अंबानी परिवार) को प्रदान किया जाने वाला उच्चतम Z+ सुरक्षा कवर पूरे भारत में उपलब्ध होगा। इसे महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra State) और गृह मंत्रालय की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा।’
SC ने कहा- गृह मंत्रालय कराए सुनिश्चित
पीठ ने कहा ने कहा कि भारत सरकार की नीति के अनुसार Z+ सुरक्षा उस वक्त भी मुहैया जानी चाहिए, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 विदेश यात्रा पर हो। यह गृह मंत्रालय की ओर से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसने कहा कि देश के भीतर और देश के बाहर भी अंबानी की व्यावसायिक गतिविधियां हैं। यह जानते हुए भी अगर इसे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया जाएगा तो सुरक्षा कवर प्रदान करने का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा।
SC ने यह आदेश याचिकाकर्ता विकास साहा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसमें 22 जुलाई, 2022 के उस आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें कोर्ट ने केंद्र को मुंबई में अंबानी और उनके परिवार वालों के लिए सुरक्षा कवर जारी रखने की इजाजत दी थी। केंद्र की याचिका में त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गृह मंत्रालय को अंबानी परिवार की सुरक्षा से जुड़ी मूल फाइलें अदालत में पेश करने के लिए कहा गया था। HC ने कहा था कि गृह मंत्रालय के अधिकारी को 28 जून, 2022 को सीलबंद लिफाफे में फाइलों के साथ अदालत में पेश होना चाहिए। हालांकि, बाद में एससी ने इस फैसले पर रोक लगा दी। इस मामले में अब यह आदेश जारी हुआ है।
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