नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता या तीसरे पक्ष (Non-Signatories or Third Parties) को भी किसी मध्यस्थता कार्यवाही में (In any Arbitration Proceedings) पक्षकार के रूप में (As Parties) शामिल किया जा सकता है (Can also be Impleaded) । सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत प्रदान किए गए “पक्ष” शब्द के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि इसमें हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्ष शामिल हैं।
पाँच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि लिखित समझौते की अनिवार्य आवश्यकता गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों की संभावना को अलग नहीं करती है क्योंकि उनका आचरण उनकी सहमति का संकेतक हो सकता है।
इसमें कहा गया है कि न्यायाधिकरण यह निर्धारित करेगा कि मध्यस्थता कार्यवाही में विभिन्न कॉर्पोरेट संस्थाओं को एक एकल आर्थिक इकाई के रूप में माना जा सकता है या नहीं। इससे पहले, 3-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि ‘कंपनियों के समूह’ सिद्धांत पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है और प्रश्न को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था।
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