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180 करोड़ न चुकाने के मामले में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत (Special Court) ने भगोड़े कारोबारी (Fugitive businessmen) विजय माल्या (Vijay Mallya) के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non-bailable warrant) जारी किया है। यह गैर जमानती वारंट विजय माल्या के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) से जुड़े 180 करोड़ रुपये का कर्ज न चुकाने के मामले से जुड़ा है। अदालत ने माल्या के खिलाफ 29 जून को गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन इसका आदेश सोमवार को उपलब्ध हुआ।



सीबीआई ने कहा- जानबूझकर नहीं चुकाया सरकारी बैंक का कर्ज
कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद और विजय माल्या के भगोड़े होने की स्थिति के आधार पर कहा कि ‘माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए यह मामला बिल्कुल उपयुक्त है, ताकि उनकी अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।’ सीबीआई ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा कि जांच में पता चला कि दिवालिया एयरलाइंस किंगफिशर के प्रमोटर विजय माल्या ने जानबूझकर सरकारी बैंक से लिए 180 करोड़ रुपये के कर्ज को नहीं चुकाया। ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या पहले ही भगोड़े घोषित हो चुके हैं। फिलहाल वह लंदन में हैं और भारत सरकार ब्रिटेन की सरकार से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी है।

चार्जशीट के अनुसार, विजय माल्या ने साल 2007 से 2012 के बीच उस वक्त संचालित हो रही किंगफिशर एयरलाइंस के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक से 180 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। जांच एजेंसी का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2010 में एसबीआई बैंक को विमानन क्षेत्र के लिए एकमुश्त उपाय के लिए किंगफिशर एयरलाइंस के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 18 बैंकों के संघ ने किंगफिशर एयरलाइंस के साथ एमडीआरए समझौता किया।

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