नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को आदेश दिया कि (Ordered that) कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ (Against Randeep Singh Surjewala) जारी गैर-जमानती वारंट पर (On Non-Bailable Warrant Issued) तुरंत अमल नहीं किया जाए (Should Not be Executed Immediately) ।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2000 में सुरजेवाला के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के संबंध में जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता को चार सप्ताह का समय दिया। पीठ ने कहा कि अगले पांच सप्ताह तक वारंट पर अमल नहीं किया जायेगा।
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