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    मानहानि मामले में ‘आप’ सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

  • September 07, 2021

    पुलिस को संजय सिंह को 17 सितम्बर तक पेश करने के निर्देश

    लुधियाना। लुधियाना की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Additional Chief Judicial Magistrate, Ludhiana) हरसिमरनजीत सिंह की अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में गिरफ्तारी वांरट जारी किया है। मामला पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के विरुद्ध ड्रग्स मामले में आरोप लगाने का है।

    संजय सिंह ने वर्ष 2015 में पंजाब दौरे के दौरान केवल आरोप ही नहीं लगाए थे बल्कि मजीठिया के विरुद्ध पंजाब में विधान सभा चुनावों से पहले पोस्टर अभियान छेड़ दिया था। शिकायतकर्ता मजीठिया का कहना था कि संजय सिंह ने बिना किसी आधार या सामग्री के उनके खिलाफ निंदनीय, अपमानजनक बयान दिया था। उनका उद्देश्य उन्हें आम जनता की नजरों में बदनाम करने का था। इस मामले में अदालत में 71 बार पेशियां हुई, परन्तु आप सांसद महज चार बार ही पेश हुए। राज्यसभा सांसद के बार-बार अदालत में पेश नहीं होने का कड़ा नोटिस लेते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत सिंह की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस को संजय सिंह को 17 सितम्बर तक अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। (एजेंसी, हि.स.)

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