भोपाल। पंचायत चुनावों के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फॉर्म के साथ पंचायत का नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यह नो ड्यूज सर्टिफिकेट निर्वाचन के पहले के वित्त वर्ष तक का होना आवश्यक होगा। मप्र में पंचायत चुनावों के पहले चरण के तहत 6 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए नामांकन 13 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म के साथ पंचायतों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे। अगर नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तो नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्त वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा।
नामांकन मंगलवार से
पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन फॉर्म 13 से 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे। नामांकन फॉर्म की पड़ताल 21 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार को नाम वापस लेने का मौका 23 दिसंबर तक रहेगा। 23 दिसंबर को ही चुनाव चिह्न भी दे दिए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 8 हजार रुपए, जनपद पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 4 हजार रुपए, सरपंच पद के उम्मीदवार को 2 हजार रुपए एवं पंच पद के उम्मीदवार को 400 रुपये नामांकन फॉर्म के साथ जमा कराने होंगे। अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला उम्मीदवार को आधी राशि ही जमा करनी होगी।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved