नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) पर ज्यादा सख्ती करने की तैयारी की जा रही है. ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (Delhi Pollution Control Committee) सख्त रवैया अपनाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत ही ध्वनि प्रदूषण के मामले में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने जुर्माने (Fine) की राशि में संशोधन का ऐलान किया है. नए संशोधन (Amendment) के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
कमेटी ने जनरेटर सेट के ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को जब्त भी करने का प्रावधान किया गया है. संशोधन का यह प्रस्ताव एनजीटी द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया है. नए नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा तय समय के बाद पटाखा जलाने पर लगने वाले जुर्माने की राशि में भी संशोधन किया गया है. रिहायशी और कमर्शियल इलाके में यह राशि 1000 और साइलेंट जोन में 3000 रुपए होगी.
…तो बढ़ जाएगी जुर्माने की राशि
नए प्रावधान के अनुसार अगर किसी रैली, शादी समारोह या धार्मिक उत्सव में पटाखे जलाने संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है, तो रिहायशी व कमर्शियल इलाके में आयोजक पर 10 हजार और साइलेंट जोन में 20 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. लेकिन अगर उसी तय क्षेत्र में नियमों की दोबारा अवहेलना होती है, तब जुर्माने की राशि बढ़ाकर 40 हजार कर दी जाएगी. जबकि दो बार से ज्यादा नियम के उल्लंघन के मामले में एक लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही उस तय क्षेत्र को भी सील कर दिया जाएगा.
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