उज्जैन। नगर निगम से संबंधित किसी भी कार्य से कार्यालय पहुंचने वाले नागरिकों को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ ले जाना होगा, अन्यथा उन्हें किसी भी सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। कोरोना के विरूद्ध शासन की कार्यवाही को और अधिक प्रभावशाली बनाए जाने के उद्देश्य से निगमायुक्त अंशुल गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम में किसी भी काम के लिए आने वाले लोगों से पहले उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जाए। नहीं होने पर उन्हें वापस लौटा जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम में नामान्तरण, भवन निर्माण, जन्म प्रमाण पत्र, तथा अन्य कार्र्यों के लिये प्रतिदिन सैकड़ों लोग नगर निगम में आते हैं।
वर्तमान में कोरोना का कहर अभी थमा है और नये वैरिएंट का खतरा बना हुआ है। शहर के अधिकांश लोगों ने वैक्सीन का एक ही डोज लगवाया है और कई बगैर वैक्सीन लगवाए ही घूम रहे हैं। ऐसे में ये लापरवाह लोग सभी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने हेतु नगर निगम में किसी भी काम से आने वाले व्यक्ति का काम करने से पहले उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जाए और सर्टिफिकेट देखने के बाद ही उसका काम किया जाए। जो सर्टिफिकेट नहीं दिखाता है, उसे वापस लौटा जाए।
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