नई दिल्ली: सरकार (government) ने साफ किया है कि दाल, गेहूं और आटा (Lentils, wheat and flour) की खुली बिक्री पर कोई जीएसटी (GST) नहीं लगेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज एक लिस्ट शेयर करते हुए कहा कि लिस्ट में मौजूद 14 चीजों को यदि खुला (Loose) बेचा जाएगा, अर्थात बिना पैकिंग (without packing) के बेचा जाएगा तो उन पर जीएसटी की कोई भी दर लागू नहीं होगी. इस लिस्ट में दाल, गेहूं, बाजरा, चावल, सूजी और दही/लस्सी जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं.
अनाज, चावल, आटा और दही जैसी चीजों पर 5 फीसदी GST के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह जीएसटी केवल उन्हीं उत्पादों पर लागू है जो प्री-पैक्ड और लेबल्ड हैं. बता दें कि पिछले महीने जीएसटी परिषद की 47वीं चंडीगढ़ में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए थे.
ट्वीट्स की एक सीरीज पोस्ट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हाल ही में, जीएसटी परिषद ने अपनी 47 वीं बैठक में दाल, अनाज, आटा जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की है. हालांकि काफी गलतफहमियां फैली है. यहां तथ्यों को सामने लाने की कोशिश है.”
“क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है? नहीं, राज्य सरकारें GST से पहले की व्यवस्था में खाद्यान्न से काफी राजस्व एकत्र कर रहे थे. अकेले पंजाब ने पर्चेज टैक्स के रूप में खाद्यान्न पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह किया. यूपी ने ₹700 करोड़ जुटाए.”
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