नई दिल्ली: चार साल में छह महीने जेल से बाहर, ये हिसाब-किताब है रेप और हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का. राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में कैदी नंबर 1997 के तौर पर सजा काट रहा है लेकिन 20 नवंबर, सोमवार को हरियाणा सरकार की ओर से 21 दिन की फरलो मिलने के बाद आज वह जेल से बाहर आ सकता है.
2023 में राम रहीम की तीसरी बार जेल से बाहर आ रहा है. इस बार भी वह उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहेगा. रोहतक प्रशासन ने बरनावा आश्रम में ही बिताए गए परोल और फरलो के दौरान राम रहीम के आचरण को ध्यान में रखकर फिर एक बार फरलो दी है.
इस साल की शुरुआत ही में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को एक लंबी परोल दी गई. राम रहीम को 22 जनवरी, 2023 को 40 दिन के परोल की हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी. इसके बाद फिर 19 जुलाई को 30 दिन की परोल और राम रहीम को मिल गई. वहीं हालिया 21 दिन के फरलो के बाद इस साल 91 दिन राम रहीम को जेल से बाहर रहने की इजाजत दे दी गई. हालांकि, कोई और परोल या फरलो अगर इस साल नहीं दी गई तो नया साल राम रहीम का सलाखों के ही पीछे कटेगा.
2023 के परोल और फरलो से अगर एक तुलना करें तो 2022 में राम रहीम की रिहाई एकदम उल्टी दिशा से शुरू हुई थी. पहले 21 दिन, फिर 30 दिन और आखिर में 40 दिन कर के तीन दफा राम रहीम को जेल से बाहर वक्त बिताने की अनुमति मिली. 7 फरवरी, 2022 को पहले 21 दिन का फरलो दिया गया. उसके बाद 17 जून को 30 दिन और 14 अक्टूबर को 40 दिन की परोल हरियाणा सरकार ने दी थी.
2022 और 2023 में लगभग तीन-तीन महीने जेल से बाहर रहने वाला राम रहीम 2020 और 2021 में केवल 2 दिन का परोल हासिल कर पाया था. तब बीमार मां से मिलने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गुरमीत को एक-एक दिन का परोल दिया था.
2017 के अगस्त महीने में खुद को ईश्वर का अवतार बताने वाले राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी. दो शिष्यों के साथ बलात्कार मामले में गुरमीत को ये सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा, अक्टूबर 2021 में अपने डेरा ही के एक कर्मचारी की हत्या मामले में दोषी पाए जाने पर राम रहीम को उम्र कैद की सजा अदालत ने सुनाई थी.
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