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    15 साल पुराने निजी वाहनों को स्क्रेप कराने की बाध्यता नहीं

  • March 07, 2023

    • शासकीय वाहनों को आरव्हीएसएफ केन्द्रों से स्क्रैप करा सकेंगे

    भोपाल। प्रदेश में ऐसे निजी वाहन जो 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, को स्क्रेप कराने की वर्तमान में अनिवार्यता नहीं है। वाहन स्वामी अपनी स्वेच्छा से चाहें तो वाहन स्क्रेप करा कर शासन को दिए गए जीवनकाल मोटरयान-कर एवं अन्य आवश्यक करों में छूट का लाभ ले सकते हैं। राज्य में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के वाहन, जिन पर किसी मोटरयान कर या दण्ड की राशि बकाया है, ऐसे वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सेंटर के माध्यम से स्क्रेप कराने की शर्त पर 31 मार्च 2024 तक एकमुश्त भुगतान करने पर बकाया मोटरयान कर अथवा दण्ड की राशि पर 90 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मंत्री राजपूत ने बताया कि इंदौर में स्क्रेपिंग सेंटर प्रारंभ किया जा चुका है, जबकि भोपाल में एक माह में सेंटर अपनी सेवाएँ प्रारंभ कर देगा। इसके साथ ही भारी माल एवं यात्री वाहनों और मध्यम एवं हल्के परिवहन यानों के फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण अनिवार्य रूप से स्व-चलित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही किया जायेगा। परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि पुराने वाहनों को स्क्रेपिंग के लिये जमा कराने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाहन जमाकर्ता को प्रदान किया जायेगा।



    जिस व्यक्ति के नाम से डिपाटिज सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा, उसी व्यक्ति के नाम पर नया वाहन क्रय किये जाने पर करों में छूट प्रदान की जायेगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नया वाहन खरीदने के लिये एक आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा, जो प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 2 वर्ष तक वैध रहेगा। प्रत्येक नये मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का हस्तांतरण फार्म 2डी के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर किया जायेगा। डिपॉजिट सर्टिफिकेट का एक बार उपयोग होने के बाद उसे परिवहन कार्यालय अथवा डीलर द्वारा वाहन डेटाबेस में रद्द के रूप में दर्ज कर दिया जायेगा। स्क्रेप वाहन की श्रेणी का नया वाहन क्रय करने पर ही कर में छूट प्रदान की जायेगी। नया वाहन क्रय करने पर लाइफ टाइम टेक्स जमा किये जाने की स्थिति में गैर-परिवहन यानों पर 25 प्रतिशत तथा परिवहन यानों पर 15 प्रतिशत मोटरयान कर में एकमुश्त छूट प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर जमा किये जाने की स्थिति में गैर-परिवहन यानों पर देय कर पर 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन यानों पर 15 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट प्रदान की जायेगी।

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