नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिकवरी के खिलाफ कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (1 अप्रैल) को कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जो उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ दायर की थी. सुनवाई के दौरान डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया कि फिलहाल इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनते हुए इस मामले पर सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी.
सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा. सॉलिसीटर जनरल ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ से गुजारिश की कि नोटिस के खिलाफ मामले पर सुनवाई को चुनाव के बाद के लिए टाला जा सकता है. कांग्रेस 135 करोड़ रुपये की वसूली के खिलाफ अदालत पहुंची थी.
इनकम टैक्स का रवैया बहुत उदार: कांग्रेस के वकील
सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि इनकी (कांग्रेस) की याचिका में सीमित मांग की गई है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की या किसी और रकम की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे. इस पर कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं निःशब्द हो जाता हूं और ऐसा बहुत कम बार होता है. मुझे कहना पड़ेगा कि इनका रवैया बहुत उदार है.
वहीं, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम इस मामले पर 24 जुलाई को सुनवाई करेंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बयान के मद्देनजर सुनवाई को टाला जा रहा है. अदालत ने कहा कि इस याचिका के विरोध में अपनी दलीलें रखने के लिए बाद में उन्हें पूरा अवसर मिलेगा.
कांग्रेस ने लगाया चुनाव से पहले परेशान करने का आरोप
दरअसल, इनकम टैक्स के नोटिस के जवाब में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इन्हें इसलिए भेजा गया है, ताकि चुनाव में पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़े. राहुल गांधी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली के दौरान भी कहा कि चुनाव से ठीक पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है. यहां पर इनकम टैक्स के जरिए भेजे गए नोटिस का मुद्दा भी उठा. राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए चुनाव फिक्स करने की कोशिश कर रही है.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved