नई दिल्ली: कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने वाला नियम अब 1 अक्टूबर 2022 को लागू नहीं होगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब 6 एयरबैग का नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा. गडकरी ने बताया कि जल्द इस नियम को लागू करने से ऑटो इंडस्ट्री के सामने आने वाली सप्लाई चेन की दिक्कतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.
इससे पहले सरकार ने सुरक्षा मानकों में बदलाव करते हुए 5 सीटर से ज्यादा वाली कारों में कंपनी फिटेड 6 एयरबैग संबंधी नियम को अनिवार्य करते हुए इसकी पालना के लिए 1 अक्टूबर 2022 की तारीख दी थी. लेकिन बाजार की समस्याओं को देखते हुए नियम लागू करने की तारीख बदली गई.
Considering the global supply chain constraints being faced by the auto industry and its impact on the macroeconomic scenario, it has been decided to implement the proposal mandating a minimum of 6 Airbags in Passenger Cars (M-1 Category) w.e.f 01st October 2023.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 29, 2022
क्या कहा गडकरी ने…
गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को लगातार ग्लोबल सप्लाई चेन की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में ये नियम इस समय लागू करने से गलत असर होंगे. इसके ग्लोबल इंपेक्ट और इकोनॉमिकल इंपेक्ट को देखते हुए पैसेंजर कारों में 6 एयरबैग के नियम को कंपलसरी करने के प्रस्ताव को अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है.
वहीं इससे पहले ऑटो मैन्यूफैचरर्स ने इस नियम की बात होने पर चिंता जताई थी और कहा था कि फिलहाल कच्चे माल की सप्लाई को लेकर चल रही दिक्कतों को देखते हुए 6 एयरबैग का नियम बाजार में परेशानी खड़ी कर सकता है. ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स ने इस संबंध में सरकार से अपील की थी कि इस नियम को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए. इसके बाद सरकार ने अब ये बड़ा फैसला किया है.
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