नई दिल्ली (New Dehli) । इस साल 1 अक्टूबर, 2023 सभी कारों (cars) के लिए 6 एयरबैग का नियम अनिवार्य (Mandatory) तौर पर लागू होने वाला है। हालांकि, इस नियम (Rule) को लागू होने से पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बयान (Statement) दे दिया है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) की सालाना बैठक में गडकरी ने कहा कि कारों के लिए 6 एयरबैग नियम को अनिवार्य नहीं करेगी। देश में कई व्हीकल मैन्युफैक्चर्स पहले से ही 6 एयरबैग दे रही हैं। वे उन कारों का ऐड भी कर रही हैं। ऐसे में 6 एयरबैग अनिवार्य किए जाने की जरूरत नहीं है।
साल भर पहले 29 सितंबर, 2022 को नितिन गडकरी ने कहा था कि 1 अक्टूबर, 2023 से 6 एयरबैग का नियम हर कार के लिए अनिवार्य किया जाएगा। इससे पहले इस नियम को 2022 में ही लागू किया जाना था, लेकिन फिर इसे एक साल के लिए टाल दिया गया था। ऐसे में अब ये नियम 1 अक्टूबर, 2023 से लागू किया जाना था।
डीजल कारों पर एक्सट्रा 10% GST की खबर भी आई
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि डीजल इंजन वाहनों पर अतिरिक्त 10% GST लगाने की कोई प्लानिंग नहीं हैं। दरअसल, ऐसी खबरें आई थीं कि गडकरी ने डीजल व्हीकल पर 10% एक्स्ट्रा GST लगाने को लेकर वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपने की योजना बनाई है। वे इस कदम से देश के अंदर क्लाइमेट फ्रेंडली व्हीकल को बढ़ावा देना है। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे लेकर साफ किया है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है। बता दें देश के अंदर लगभग सभी कमर्शियल व्हीकल डीजल इंजन से ही चलते हैं। इस खबर का असर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी के शेयर पर भी हुआ था।
अभी कितनी GST लग रही
जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तब उसकी कुल कीमत 28% GST देनी पड़ती है। इसमें सभी तरह के व्हीकल जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड शामिल हैं। इतना ही नहीं, नया कमर्शियल व्हीकल, थ्री-व्हीलर या फिर कोई टू-व्हीलर खरीदने पर भी 28% GST चुकानी पड़ती है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सिर्फ 5% GST ले रही है।
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