जबलपुर। शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये जिला दंडाधिकारी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मंगलवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है ,ऐसा नहीं होने पर चालानी कार्रवाई होगी,हर दुकानदार को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा, दुकानदारों को खुद भी मास्क पहनना होगा और मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही सामान देंगे। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपये और दूसरी बार में 500 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा, शव यात्रा या जनाजे में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। जारी आदेश के अनुसार, शहर में दुकानदार रात 8 बजे तक ही दुकान खोल सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके अलावा शहर में बुधवार की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि यात्री बसों को संचालन किया जा सकेगा, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाईयों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पंप सहित आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी यात्री बसें, रेल, वायु सेवा के यात्रियों को रात 10 बजे के बाद भी आवाजाही की छूट रहेगी ,उन्हें चेकिंग में टिकट या इसका सबूत दिखाना होगा। वहीं आदेश के अनुसार शहर में अब शादी विवाह के कार्यक्रम में एक समय में दौ सौ से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं आयोजन की सूचना संबंधित थाने अथवा एसडीएम कार्यालय को देनी होगी. साथ ही आयोजन के 48 घंटे पश्चात कार्यक्रम की वीडियो रिकार्डिंग एसडीएम या तहसीलदार कार्यालय में जमा करानी होगी।