श्रीनगर । अदालत के आदेश के बाद (After Court Order) एनआईए अधिकारियों (NIA Officials) ने सोमवार को श्रीनगर में (In Srinagar) हिज्बुल प्रमुख (Hizbul Chief ) सैयद सलाहुद्दीन के बेटे (Syed Salahuddin’s Son) की संपत्ति (Property) कुर्क कर ली (Attached) । अधिकारियों ने बताया कि शहर के राम बाग इलाके में सैयद अहमद शकील की संपत्ति को कुर्क किया गया है ।
नई दिल्ली में विशेष एनआईए अदालत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है: एनआईए नोटिस के अनुसार, यूए (पी) अधिनियम, 1967 के तहत एक ‘सूचीबद्ध आतंकवादी’ सैयद अहमद शकील के स्वामित्व में अचल संपत्ति- सर्वेक्षण संख्या 1917/1566, 1567 और 1568 राजस्व एस्टेट, नर्सिग गढ़, मोहल्ला राम बाग, श्रीनगर, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की उप-धारा 33 (1) के तहत संलग्न है।
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