चंडीगढ़ । एनएचएआई (NHAI) गलत टोल टैक्स वसूलने पर (On collecting wrong Toll Tax) दिव्यांग महिला को (To Disabled Woman) 17 हजार 40 रुपए अदा करे (Should Pay 17 Thousand 40 Rupees) ।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक दिव्यांग महिला से गलत तरीके से 40 रुपए टोल टैक्स वसूलने और अपमानित करने के आरोप में नेशनल हाईवे अथॉरिटी (एनएचएआई) को दोषी ठहराया है। आयोग ने एन.एच.ए.आई को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता महिला को 17 हजार रुपए का मुआवजा देवे। इसमें 10 हजार रुपए मुआवजा और 7 हजार रुपए मुकदमेबाजी के खर्च के तौर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, आयोग ने एन.एच.ए.आई को 40 रुपए की राशि भी शिकायतकर्ता को वापस करने के निर्देश दिए हैं।
इस मामले में सैक्टर-27 निवासी गीता शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की थी। गीता ने बताया कि उन्होंने दिव्यांगजन योजना के तहत एक नई कार खरीदी थी, जिस पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) पर “अनुकूलित वाहन” अंकित था, जिसके चलते उन्हें टोल टैक्स से छूट मिलनी चाहिए थी।
गीता ने अपने परिवार के साथ 28 अप्रैल 2024 को कसौली की यात्रा की थी, जहां उन्हें टोल शुल्क नहीं लिया गया। लेकिन, जब वह कसौली से चंडीगढ़ लौट रही थीं, तब चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर उन्हें रोका गया और टोल कर्मचारी ने उनसे मेडिकल प्रमाण पत्र या कार से बाहर निकलकर चलने के लिए कहा।
गीता के अनुसार, उनकी कार टोल-मुक्त लेन में थी और फिर भी एन.एच.ए.आई ने उनके फास्टटैग खाते से 40 रुपए काट लिए। इसके बाद, गीता ने एनएचएआई की ग्राहक सेवा को फोन करके शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत का निवारण नहीं किया गया।
आयोग ने यह भी कहा कि चूंकि गीता की कार के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र पर टोल छूट का उल्लेख था, इसलिए उनसे कोई भी टोल टैक्स वसूलने का कोई कारण नहीं था। यदि कसौली में टोल छूट दी गई थी, तो वापसी यात्रा पर उनसे 40 रुपए वसूलने का कोई औचित्य नहीं था।
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