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उज्जैन के वीडी मार्केट मामले में NGT का सख्त आदेश

  • February 13, 2025

     कलेक्टर और कमिश्नर को दो सप्ताह में नपती कर शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

     नपती के बाद वीडी मार्केट की लगभग 100 दुकानें टूटना तय

    उज्जैन. 1975 से 1991तक के मास्टर प्लान (master plan) में उद्यान (garden) हेतु आरक्षित बगीचे की भूमि को समाप्त कर एवं पास के तालाब की भूमि सर्वे नंबर 1281/1/1 की चार बीघा 5 बिसवा पर अवैध कब्जा कर वर्ष 1985 में बनाई गई विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट (VD Market) पर अब जाकर चरितार्थ होने वाली है। वि डी मार्केट की तालाब में बनी 51 दुकानों को तोड़ने के NGT के आदेश की बात छुपा कर एवं भूमि सर्वे नंबर 1281 के स्थान पर दुकानें भूमि सर्वे नंबर 1312/1 एवं 1312/2 में बनी होने के असत्य एवं भ्रामक तथ्य शपथ पत्र के साथ पेश कर माननीय न्यायालय से मनीष कोठारी एवं 50 अन्य करोड़ पति दुकानदारों ने स्थगन पाने में तो सफलता प्राप्त कर ली किंतु मनीष कोठारी की और से माननीय न्यायालय NGT के समक्ष इंटरविनर बनने के आवेदन का दाव एक दम उल्टा पड़ गया। भूमि सर्वे नंबर 1312/1 एवं 1312/2 ताकायमी कारखाने की 14 बीघा 13 बिसवा भूमि क्रय कर 18 बीघा 18 बिसवा पर बनाई गई वि डी मार्केट के दमदार संचालकों ने न्यायालयों के कई आदेशों के बावजूद भी 1986 से आज दिनांक तक नपती करने हेतु अधिकृत एवं जिम्मेदार पटवारी,गिरदावर एवं तहसीलदार की जेब गरम करके आज दिन तक भूमि सर्वे नंबर 1312/1 एवं 1312/2 तथा तालाब की भूमि सर्वे नंबर 1281 की नपती नहीं होने दी थी।आज कल TS सर्वे एवं DGPS सर्वे (Differential Global Positioning System) से बड़े से बड़े समुद्र,पहाड़,नदी तालाब आदि की 100% एक्यूरेट नपती बड़ी ही आसानी से की जा सकती है किंतु वि डी मार्केट के हाथों बिके भ्रष्ट नपती हेतु अधिकृत अधिकारी बड़ी ही बेशर्मी से माननीय सिविल कोर्ट में विगत 1986 से लगातार रिपोर्ट देते आ रहे है कि भूमि सर्वे नंबर 1281 में पानी भरा होने से एवं वि डी मार्केट में पूरा निर्माण होने से नपती की जाना संभव नहीं है।किंतु इस बार मनीष कोठारी की और से माननीय NGT के समक्ष यह दावा करने पर की उनका निर्माण भूमि सर्वे नंबर 1312/1 एवं 1312/2 में है तथा मामले के निराकरण हेतु भूमि सर्वे नंबर 1312 एवं 1281 की पूरी नपती एक साथ होना आवश्यक इस पर सभी ने अपनी सहमति दे दी।इसके बाद माननीय न्यायालय NGT ने मामले के अंतिम निराकरण हेतु अपने आदेश दिनांक 4/2/2025 को दिए सख्त आदेश में कलेक्टर उज्जैन और कमिश्नर उज्जैन को अपने शपथ पत्र के साथ दोनों सर्वे नंबर की नपती एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश करने का आदेश दे दिया है।4 फरवरी के आदेश को 18 फरवरी को दो सप्ताह पूर्ण हो जाएंगे ।तहसीलदार उज्जैन द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में वि डी मार्केट में 51 दुकानों एवं सामने की सड़क को भूमि सर्वे नंबर 1281 पर अवैध कब्जा कर बनाई गई बताया था। वि डी मार्केट के दुकानदारों को उनकी दुकानें भूमि सर्वे नंबर 1312 में बनी होने का शपथ पत्र देने के आधार पर उज्जैन सिविल कोर्ट एवं माननीय हाइकोर्ट खंडपीठ इंदौर से स्टे मिला हुआ है।अब मात्र 6 दिन शेष बचे है जिसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय उज्जैन एवं श्रीमान कमिश्नर महोदय उज्जैन को सर्वे नंबर 1312 एवं 1281 की संपूर्ण नपती कर शपथ पत्र के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय न्यायालय NGT के समक्ष प्रस्तुत करनी है। तहसीलदार उज्जैन द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट अनुसार 51 दुकानों एवं उनके सामने की सड़क को तालाब की भूमि सर्वे नंबर 1281 में अवैध रूप से बना हुआ होने की रिपोर्ट पेश की है।माननीय न्यायालय NGT के नियम एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइड लाइन अनुसार जहां तक तालाब की भूमि है उससे लगे 30 मीटर तक के क्षेत्र में कोई पक्का निर्माण सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार नहीं किया जा सकता है।इस कारण से वि डी मार्केट की तालाब की बाउंड्री जो कि 51 दुकानें एवं उसके सामने स्थित रोड के बाद से 30 मीटर के क्षेत्र में बनी लगभग 50 दुकानें भी टूटना अब तय माना जा रहा है।नपती में 51 दुकानें भूमि सर्वे नंबर 1281 में बनी हुईं पाई जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष झूठा शपथ पत्र देने का एवं जिला प्रशासन द्वारा भूमि सर्वे नंबर 1281 को शासकीय मानने के आधार पर शासकीय भूमि बेचने वाले वि डी मार्केट संस्था के आरोपी पदाधिकारियों एवं शासकीय भूमि को वि डी मार्केट के संचालकों से सांठ गांठ कर खरीद कर उस पर अवैध रूप से दुकान बनाने वालों के खिलाफ शासकीय भूमि बेचने खरीदने के कारण धारा 420 आदि में प्रकरण दर्ज करने हेतु एक आवेदन माननीय NGT एवं माननीय हाइकोर्ट के समक्ष उज्जैन के एक समाज सेवी संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

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