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    आंध के वाईएसआर जिले में मानव-बाघ संघर्ष को लेकर चेताया एनजीटी ने

  • October 02, 2022


    नई दिल्ली । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने आंध के वाईएसआर जिले में (In YSR District of Andhra) मानव-बाघ संघर्ष को लेकर (About Human-Tiger Conflict) चेताया है (Warns) । एनजीटी ने आंध्र प्रदेश के लंकामल्ला आरक्षित वन और ‘टाइगर कॉरिडोर’ क्षेत्र में कथित अतिक्रमण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को बाघों की आबादी और विकास के रुझान को ध्यान में रखने और राज्य के वाईएसआर जिले में मानव-बाघ संघर्ष की आशंका पर विचार करने के लिए कहा है।


    न्यायमूर्ति के. रामकृष्णन और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. सत्यगोपाल कोरलापति की दक्षिणी पीठ ने हाल के आदेश में राज्य को उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेशों को ध्यान में रखने के लिए भी कहा, “देश में प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में इसकी सीमांकित सीमा से शुरू होने वाले कम से कम एक किलोमीटर का एक अनिवार्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) होगा।”

    ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के नंद्यालमपेट गांव में कुछ व्यक्तियों को भूमि का आवंटन, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में ‘वन’ के रूप में दिखाया गया है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कानूनी मंजूरी के बिना नहीं था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भूमिहीनों को भूमि के काम देने की आड़ में राजनीति से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

    राज्य सरकार और राजस्व विभाग के अनुसार, “चूंकि यह अधिसूचित वन नहीं है, इसलिए अधिकारियों से कोई अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, और राजस्व विभाग अपने उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग कर सकता है।” राज्य ने तर्क दिया कि ब्रह्मसागर जलाशय के निर्माण के समय अपनी जमीन खो चुके विस्थापितों को भूमि का कब्जा दिया गया था। वे वहां 20 से अधिक वर्षो से रह रहे हैं और लंबे समय से खेती कर रहे हैं।

    इसके विपरीत, वन विभाग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का विचार है कि यह एक आरक्षित वन या अधिसूचित संरक्षित वन नहीं है, क्योंकि इसे राजस्व अभिलेखों में वन के रूप में दिखाया गया है, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक डीम्ड वन होगा। यह तर्क दिया गया, “वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी प्राप्त किए बिना, भूमि का उपयोग अन्य गैर-वन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।”

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