नई दिल्ली । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) क्षेत्र में दस साल की समय सीमा से अधिक पुराने डीजल वाहनों (Old Diesel Vehicles) के उपयोग से छूट (Exemption from Use) की मांग करने वाली एक विकलांग व्यक्ति (Disabled Person) की याचिका (Plea) को खारिज कर दिया (Dismisses) ।
2015 में, एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ ने कहा, “हमने आवेदक के विद्वान वकील को सुना है। हमारी राय है कि एक निश्चित मामले में इस तरह के आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं है।”
ग्रीन कोर्ट ने अपने 8 फरवरी के आदेश में कहा, “मामले के निपटारे के बाद, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक निश्चित मामले में इस तरह के आवेदनों पर हर समय विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीड़ित पक्षों का उपाय ट्रिब्यूनल के 11 दिसंबर, 2015 के आदेश को और 10 नवंबर, 2016 को इस ट्रिब्यूनल में एक आवेदन दायर करने के बजाय चुनौती देना हो सकता है।” तदनुसार, आवेदन विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।
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