वाराणसी । ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Mosque Case) को लेकर आज जिला जज कोर्ट (District Judge Court) 4 जुलाई (On July 4) को अगली सुनवाई करेगा (Next Hearing will be held) । कोर्ट में इस मामले को लेकर हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) ने आज अपनी कई दलीलें रखी (Put forth Many Arguments) ।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिकाओं की सस्टेंब्लिटी को लेकर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम पक्ष) ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की गई, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की। दरअसल, जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 2 घंटे तक सुनवाई हुई। इसके बाद जज ने अगली सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी।
आपको बता दें कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी स्थल में दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली पांच हिंदू महिलाओं की याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और अब 4 जुलाई को आगे की सुनवाई होगी।
अदालत में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने अपनी दलीलों में ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताया है। इसके साथ ही प्रतिवादी (मस्जिद समिति) ने वादी (हिंदू उपासकों) द्वारा कथित तौर पर अंदर पाए गए ‘शिवलिंग’ की पूजा करने के दावे पर आपत्ति जताई। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है।
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