नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) की पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता के आज उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले 17 फरवरी को एमजे अकबर के मानहानि के केस को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया था। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Additional Metropolitan Magistrate) ने प्रिया रमानी को बरी करते हुए कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है। यौन प्रताड़ना किसी की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। छवि का अधिकार गरिमा के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है।
ट्रायल कोर्ट (Delhi high court) ने कहा था कि किसी महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है। कोर्ट ने पौराणिक उल्लेख करते हुए कहा था कि सीता की रक्षा में जटायु आए थे। कोर्ट ने फैसले में महाभारत का भी जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा था कि भारत में महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए। संसद ने महिलाओं की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। एमजे अकबर ने 15 अक्टूबर, 2018 को प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने प्रिया रमानी द्वारा अपने खिलाफ यौन प्रताड़ना का आरोप लगाने के बाद ये आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।