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यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय में 18 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

January 06, 2025


जबलपुर । यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले में (In the case of burning of Union Carbide Waste) जबलपुर उच्च न्यायालय में (In Jabalpur High Court) अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी (Next Hearing will be held on February 18) । इस मामले में सोमवार को उच्च न्यायालय जबलपुर में सुनवाई हुई। न्यायालय ने सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

उच्च न्यायालय जबलपुर ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने, संयंत्र स्थल को साफ करने और भूमिगत कचरे को नष्ट करने के लिए तीन चरणों में कार्य पूरा करने के निर्देश 3 दिसंबर को दिए थे। उसी के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा कचरे को पीथमपुर ले जाया गया है। यह कचरा कंटेनरों में भरा रखा है और जन आक्रोश भी है। सरकार की ओर से एक हलफनामा सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया।

इस मामले की सुनवाई को लेकर अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को सरकार को निर्देशित किया था कि जो रासायनिक कचरा भोपाल यूनियन कार्बाइड संयंत्र में रखा है, उसे सुरक्षित तरीके से ले जाकर पीथमपुर में नष्ट किया जाए। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई और सरकार की ओर से अब तक क्या किया गया है, उसको लेकर हलफनामा पेश किया गया।

बताया गया है कि सरकार की ओर से जो हलफनामा दिया गया है, उसमें कहा गया है कि कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, इस वजह से लोग अनावश्यक तौर पर आक्रोशित हैं। सरकार की ओर से अतिरिक्त समय सीमा मांगी गई, जिससे तीन दिसंबर के आदेश का पालन किया जा सके। बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद आदेशित किया है कि राज्य सरकार जो जनता में असंतोष है, उसे समाप्त करे। साथ ही मीडिया पर रोक लगाई गई कि वह फेक न्यूज प्रकाशित न करे। सरकार ने कंटेनर में भरे हुए कचरे को उतारने की अनुमति मांगी, जिस पर न्यायालय की ओर से कहा गया कि सरकार को छूट है कि वह 3 दिसंबर के आदेश के पालन में जो आवश्यक कार्रवाई करनी है, जिसमें अनलोडिंग भी शामिल है, अपने स्तर पर निर्णय लेकर उसका पालन कर सकती है।

बताया गया है कि सरकार ने हाईकोर्ट से छह सप्ताह का समय मांगा जो उसे दिया गया है, 18 फरवरी को न्यायालय दोबारा सुनवाई करेगा। इसके अलावा भी कई और याचिकाएं आई, जिसमें इंदौर के चिकित्सकों की भी याचिका शामिल है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि आवेदनों में जो तथ्य हैं, उन पर विचार करें और आगे कार्रवाई करें। बता दें कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को 12 कंटेनर में भोपाल से पीथमपुर ले जाया गया है। वहां कचरा कंटेनरों में ही रखा है।

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