वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड (New Zealand) में अब 18 साल का होने के बावजूद लोग सिगरेट (Cigarette) नहीं पी पाएंगे. इसके लिए न्यूजीलैंड की सरकार ने नए कानून का बिल (new law bill) पेश किया है. नई पीढ़ी को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से प्रतिबंधित करने वाले न्यूजीलैंड के इस नए कानून के अनुसार, 18 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद भी भविष्य की पीढ़ियां धूम्रपान नहीं कर पाएंगी. इसको लेकर न्यूजीलैंड के सभी सांसद (Member of parliament) एकमत हैं.
न्यूजीलैंड की सरकार (government of new zealand) ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से नए कानून का बिल पेश किया, जिसमें खरीद की उम्र को शामिल किया गया है, जो युवाओं को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकेगी. नए बिल को लेकर न्यूजीलैंड की संसद में बहस हुई थी. इस दौरान चर्चा हुई कि धूम्रपान की उम्र बढ़ाने के अलावा, वे सिगरेट की निकोटीन सामग्री में भारी कटौती करेंगे और उन्हें दुकानों और सुपरमार्केट की बजाय केवल विशेष तंबाकू की दुकानों में बेचने की अनुमति देंगे.
अधिकांश दल इस कानून के पक्ष में हैं. विपक्षी नेशनल पार्टी के मैट डूसी ने कहा कि, उनकी पार्टी इस समय कानून का समर्थन करती है. हालांकि, उन्हें इस कानून के धरातल में उतरने को लेकर चिंता ह. हालांकि, बिल पेश करने के बाद केवल लिबर्टेरियन एक्ट पार्टी ने ही इसका विरोध किया था. इस बिल के पास हो जाने के बाद सरकार को उम्मीद है कि 2025 तक देश की 5 प्रतिशत से भी कम आबादी धूम्रपान करेगी. वहीं, मलेशिया भी 2007 के बाद पैदा हुए सभी लोगों के लिए धूम्रपान और ई-सिगरेट सहित सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया में एडवोकेट का कहना है कि स्थानीय नीति निर्माताओं के पास ऐसा करने का अवसर है. न्यूजीलैंड की तरह, ऑस्ट्रेलिया की धूम्रपान दर आबादी का सिर्फ 10.7 प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे कम है.
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