रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साल 2023 की विदाई पर शानदार तोहफा मिला है. बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन एंड फैमिली के खिलाफ माइनिंग लीज आवंटन मामले में दायर प्रार्थी सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिससे मुख्यमंत्री को इस मामले में बड़ी राहत मिली है.
दरअसल सुनील कुमार महतो की ओर से हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरे रिश्तेदार पर अवैध तरीके से माइनिंग लीज आवंटन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट ने वर्चुअल माध्यम से अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा.
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि प्रार्थी सुनील कुमार महतो की याचिका में कुछ भी नया नहीं है. इसी तरह की एक याचिका पूर्व में शिवशंकर शर्मा की ओर से दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी सुनील कुमार महतो की याचिका को खारिज कर दिया.
दरअसल यह पूरा मामला बतौर खनन मंत्री रहे हेमंत सोरेन से जुड़ा है, जिसको लेकर याचिकाकर्ता सुनील कुमार महतो की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका अप्रैल 2022 में दाखिल की गयी थी. मामला रांची के अनगड़ा में हेमंत सोरेन के नाम से और रांची के ही चान्हो में रिश्तेदारों के नाम से औद्योगिक जमीन के आवंटन से जुड़ा है.
इसके आवंटन पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गये थे. दरअसल इसी से मिलता जुलता एक मामला पूर्व में माइनिंग लीज को लेकर शिव शंकर शर्मा की ओर से दाखिल की गयी थी, जिसपर याचिकाकर्ता के क्रेंडिशयल पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग लीज मामले को खारिज कर दिया था.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved