• img-fluid

    New Tax Slab : सालाना 10 लाख कमाई फिर भी 1 रुपया नहीं लगेगा इनकम टैक्स, जानिए अब कितना बचेगा पैसा!

  • July 24, 2024

    नई दिल्‍ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)ने 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश कर दिया. वित्त मंत्री ने न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) के तहत बड़ी छूट (Big Discount) का ऐलान किया है. उन्‍होंने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन (Standard Deduction) को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दिया है. वहीं टैक्‍स स्‍लैब (tax slab) को भी बदल दिया है.


    इस बदलाव के बाद अब न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7.75 लाख सालाना कमाई करने वालों को एक रुपया भी टैक्‍स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है तो आइए जानते हैं कैसे आप अपनी पूरी कमाई पर टैक्‍स बचा सकते हैं और एक भी रुपया टैक्‍स नहीं देना पड़ेगा.

    10 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा एक भी रुपया टैक्‍स
    अगर आप 10 लाख रुपये की कमाई पर पूरा पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको न्‍यू टैक्‍स रिजीम छोड़कर पुरानी कर व्‍यवस्‍था (Old Tax Regime) का विकल्‍प चुनना होगा, जिसमें कई तरह की छूट को क्‍लेम करना होगा, लेकिन अगर आप टैक्‍स छूट का दावा नहीं करते हैं तो ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक, 20 प्रतिशत का टैक्‍स देना होगा. हालांकि अगर आप टैक्‍स छूट क्‍लेम करते हैं तो 10 लाख की कमाई पर पूरा टैक्‍स बचा सकते हैं.

    नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एक्‍स्‍ट्रा 50 हजार रुपये Tax छूट दी जाती है. अब 50 हजार रुपये और घटा दें तो 7.50 लाख रुपये पर टैक्‍स लगेगा.
    वहीं होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं. 7.50 लाख रुपये में से 2 लाख और घटा दें तो कुल टैक्‍स इनकम का दायरा 5.50 लाख रुपये हो जाएगा.
    इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए. इसके अलावा अगर आपके माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपये तक की एक्‍स्‍ट्रा छूट पा सकते हैं.

    ऐसे में 5.50 लाख में से 75 हजार माइनस करें तो 4.75 लाख पर कुल टैक्‍स देनदारी होगी, जो 5 लाख रुपये ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम दायरे के नीचे होगी. इसका मतलब है कि आपको 10 लाख की सालाना कमाई पर एक भी रुपये का टैक्‍स नहीं देना होगा.

    न्‍यू टैक्‍स रिजीम में 10 लाख की कमाई पर कितना देना होगा टैक्‍स?
    भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्‍यू टैक्‍स रिजीम में टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव किया है और स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन बढ़ा दिया है, फिर भी 10 लाख की कमाई पर आपको टैक्‍स देना ही पड़ेगा. न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत निवेश करके आप टैक्‍स छूट का लाभ नहीं ले सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपये सालाना है और आप न्‍यू टैक्‍स रिजीम चुनते हैं तो कितना टैक्‍स देना होगा?

    न्‍यू टैक्‍स रिजीम रिवाइज्‍ड न्‍यू टैक्‍स रिजीम टैक्‍स बेनिफिट

     न्यू टैक् रिजीम  रिवाइज् न्यू टैक् रिजीमटैक् बेनिफिट 
     इनकम 10,00000 रुपये 10,00000 रुपये 
     स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये 75,000 रुपये 
     टैक्सेबल इनकम 950,000 रुपये 925,000 रुपये 
     कुल टैक् 52,500 रुपये 42,500 रुपये 10,000 रुपये 

    ऊपर दिए गए न्‍यू टैक्‍स रिजीम में बदलाव से स्‍पष्‍ट है कि अगर किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और उसने न्‍यू टैक्‍स रिजीम का ऑप्शन चुना है तो उसे 50 हजार की जगह 75000 रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलेगा. यानी कुल टैक्‍सेबल इनकम 9 लाख 25 हजार रुपये होगी और 52,500 रुपये की जगह सिर्फ 42,500 रुपये टैक्‍स पेमेंट करना होगा. इसका मतलब है कि न्‍यू टैक्‍स रिजीम में अब 10 लाख सालाना कमाने वाले 10 हजार रुपये और बचा सकेंगे.

    Share:

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नीट के टॉपरों की घटेगी संख्या, छात्रों के कम होंगे मार्क्स

    Wed Jul 24 , 2024
    नई दिल्‍ली (New Delhi) । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) को रद्द कर दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को आदेश दिया है कि वो क्वेश्चन पेपर के विवादित प्रश्न का एक ही […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    रविवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved