नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे. विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है.
यानी कि अबसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा. बता दें कि सिनेमाघरों और टेलीविजन चैनलों में दिखाई जाने वाली सामग्री में यह पहले से ही अनिवार्य है, जहां फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम तीस सेकंड की अवधि का एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाती है.
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ओटीटी प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने के बाद तंबाकू की खपत के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने में भारत एक वैश्विक नेता बन गया है. वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम प्रबंधक बिनॉय मैथ्यू ने कहा, ‘यह भारत का एक महान और अग्रणी कदम है और मनोरंजन के माध्यम से तंबाकू के प्रचार को विनियमित करने में वास्तव में उन्हें विश्व चैंपियन बना देगा.
बता दें कि भारत में हर साल लगभग 1.35 मिलियन मौतें होती हैं और यह तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है. वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें 13.5 लाख भारतीय होते हैं. इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है, ‘We need food not tobacco.’
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