भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में वाहन चालकों (Vehicle drivers) को सही से चलने और सतर्कता बरतने के लिए सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) ने नए नियम (New Rules) बनाए हैं. नाबालिक के गाड़ी चलाने पर सख्त सजा दी जाएगी. वहीं अगर तेज़ गति से गाड़ी चलाई तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. वाहन चलाते समय चालक को कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्हीं का ध्यान दिलाने के लिए इन नियमों को लागू किया जाएगा. नियम 1 जून से पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएंगे. उलंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी. साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इन नियमों का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा है.
वाहन चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान…
आरटीओ ने सड़क हादसों को देखते हुए इन नियमों को लागू करने का फैसला किया है. सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने नाबालिक वाहन चालकों की बढ़ती तादात को देखते हुए उनपर 25,000 रुपए तक का जुर्माना दर्ज करने का निर्णय लिया है. साथ ही जिसके नाम पर गाड़ी दर्ज होगी उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा. वहीं 16 साल की उम्र वालों को 50 सीसी की क्षमता वाले मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है. जिसे 18 साल के होने पर अपडेट करवाना अनिवार्य है.
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